सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के नामों की सूची
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के नामों की सूची
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम 2019 और राजनीतिक पार्टी के साथ आज सभी कॉम्पीटिशन एग्जाम में समान्य ज्ञान के सेक्शन में राज्यों के मुख्यमंत्री से सबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते है क्योकि राज्यों के मुख्यमंत्री से सबंधित प्रश्न समान्य ज्ञान का एक इम्पोर्टेन्ट पार्ट है इसलिए यदि कोई उमीदवार किसी कॉम्पीटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे राज्यों के मुख्यमंत्री से सबंधित समान्य ज्ञान होना चाहिए इसलिए आज हम राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में बतायेंगे यदि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे: आईएएस, शिक्षक, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, एमबीए एवं अन्य सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको राज्यों के मुख्यमंत्री से सबंधित जानकारी होनी चाहिए इनमे से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते है|
भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री:
भारत गणराज्य में उन्तीस राज्यों और दो केन्द्र-शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुद्दुचेरी) की प्रत्येक सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री कहलाता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य स्तर पर राज्यपाल क़ानूनन मुखिया होता है लेकिन वास्तव में कार्यकारी प्राधिकारी मुख्यमंत्री ही होता है। राज्य विधान सभा चुनावों के बाद राज्यपाल सामान्यतः सरकार बनाने के लिए बहुमत वाले दल (अथवा गठबंधन) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है जिसकी कैबिनेट विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। यदि विधानसभा में विश्वासमत प्राप्त हो तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः अधिकतम पाँच वर्ष का होता है; इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के कार्यकाल की संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती।
जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने के बाद भारत के सभी राज्यों में से दो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राजस्थान में वसुंधरा राजे महिला हैं। दिसम्बर 1994 से (23 वर्ष, 320 दिन समय के लिए), सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग सबसे लम्बे समय से पदस्थ मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के अमरिन्दर सिंह (जन्म 1942) सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू (जन्म 1979) सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंद्रह पदस्थ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीन पदस्थ है; इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य दल के पदस्थ मुख्यमंत्रियों की संख्या एक से अधिक नहीं है।
सभी 29 भारतीय राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों की सूची:
राज्य का नाम | मुख्यमंत्री का नाम | राजनीतिक पार्टी का नाम |
आंध्र प्रदेश | एन. चंद्रबाबू नायडू | तेलुगू देशम पार्टी |
अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | पीपुल्स पार्टी ऑफ़ अरुणाचल |
असम | सर्बानन्दा सोनवाल | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
बिहार | नितीश कुमार | जनता दल (यूनाइटेड) |
छत्तीसगढ़ | रमन सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | आम आदमी पार्टी |
गोवा | मनोहर पर्रिकर | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
गुजरात | विजय रूपानी | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
हरियाणा | मनोहर लाल खट्टर | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
हिमाचल प्रदेश | जयराम ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
जम्मू और कश्मीर | राष्ट्रपति शासन | – |
झारखण्ड | रघुबर दास | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
कर्नाटक | एचडी कुमारस्वामी | जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) |
केरल | पिनाराई विजयन | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी |
मध्य प्रदेश | शिवराज सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
महाराष्ट्र | देवेन्द्र फड़नवीस | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
मणिपुर | एन. बीरेन सिंह | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
मेघालय | कोनराड संगमा | नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) |
मिजोरम | लाल थान्हावला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
नागालैण्ड | नेफियो रियो | नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी (एनडीपीपी) |
ओडिशा | नवीन पटनायक | बीजू जनता दल |
पुडुचेरी (यू.टी) | वी॰ नारायणस्वामी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
पंजाब | कैप्टन अमरिंदर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राजस्थान | वसुंधरा राजे | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
सिक्किम | पवन कुमार चामलिंग | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट |
तमिलनाडु | इदापड्डी पलानीस्वामी | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
तेलंगाना | चंद्रशेखर राव | तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) |
त्रिपुरा | विप्लव देव | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
उत्तराखंड | त्रिवेंद्र सिंह रावत | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) |
पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस |
भारत में मुख्यमंत्री पद के लिए क्या-2 योग्यताएँ होनी चाहिए:-
मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में कोई योग्यता विहित नहीं की गयी है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य हो। इस प्रकार मुख्यमंत्री में राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह 6 मास के अन्तर्गत राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाये। 21 सितम्बर, 2001 को उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार किसी सज़ायाफ़्ता को मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य माना जाएगा।
भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है:-
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति या तो आम चुनाव के बाद करता है या फिर तब करता है, जब मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के कारण या बर्ख़ास्त कर दिये जाने के कारण उसका पद रिक्त हो जाता है। आम चुनाव में किसी एक ही दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो जाये और उस दल का कोई निर्वाचित नेता हो, तब उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना राज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता है। यदि मुख्यमंत्री अपने दल के आन्तरिक मतभेदों के कारण त्यागपत्र देता है, तो उस दल के नये निर्वाचित नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है।
भारत में मुख्यमंत्री के कर्तव्य तथा अधिकार:-
- वह राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष है और इस रूप में वह अपने मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के चयन, उनके विभागों के वितरण तथा पदमुक्ति और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों एवं महाधिवक्ता और अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देता है।
- राज्य में असैनिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के आदेश मुख्यमंत्री के आदेश पर जारी किये जाते हैं तथा वह राज्य की नीति से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में निर्णय करता है।
- वह राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।
- मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन करता है। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद की नीतियों से भिन्न मत रखता है, तो मुख्यमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कहता है या राज्यपाल उसे बर्ख़ास्त करने की सिफ़ारिश कर सकता है।
- वह राज्यपाल को राज्य के प्रशासन तथा विधायन सम्बन्धी सभी प्रस्तावों की जानकारी देता है।
- यदि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने किसी विषय पर अकेले निर्णय लिया है, तो राज्यपाल के कहने पर उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ रख सकता है।
- वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है|
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